12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, प्रसव के बाद नवजात की मौत; आरोपी गिरफ्तार
नसीराबाद क्षेत्र का मामला, पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज; पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य
नसीराबाद, रायबरेली, रविशंकर सिंह परमार। नसीराबाद क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यौन शोषण के कारण किशोरी गर्भवती हो गई। प्रसव के बाद नवजात बच्ची की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मामले में पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, मूलरूप से कुशीनगर जिले का रहने वाला परिवार रोजी-रोटी के सिलसिले में नसीराबाद क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है। किशोरी के पिता कारपेंटर का काम करते हैं। बताया गया कि आरोपी युवक गुरुप्रीत साहू नसीराबाद क्षेत्र में चाट-चाउमीन की दुकान लगाता था।
तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए परिजन
बताया गया कि सोमवार शाम किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसीराबाद ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उसे जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया।
रात करीब 11 बजे किशोरी ने जिला महिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद जच्चा-बच्चा को आगे उपचार के लिए रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में नवजात बच्ची की मौत हो गई।
किशोरी का इलाज जिला महिला अस्पताल में कराया गया। हालत में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वह घर पहुंच गई।
पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
मंगलवार को पुलिस एवं फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीड़िता के बयान भी दर्ज किए।
परिजनों का आरोप है कि घटना के संबंध में पुलिस को दो दिन पहले तहरीर दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस आरोप के संबंध में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।
आरोपी गिरफ्तार
सीओ सलोन यदुवेंद्र बहादुर पाल के अनुसार, किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी गुरुप्रीत साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि किशोरी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई है।
Desclaimer: यह मामला नाबालिग से संबंधित है, इसलिए पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है। आरोपी के संबंध में अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।
