28 सितंबर की शाम 8 बजे से परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा आदेश, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने सहित कई गतिविधियों पर प्रतिबंध
टिहरी गढ़वाल, 28 सितंबर 2026। उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी प्रथम एवं द्वितीय) के शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संचालन को लेकर टिहरी और नरेंद्रनगर क्षेत्र के निर्धारित परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
उप जिला मजिस्ट्रेट टिहरी कमलेश मेहता एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्रनगर आशीष चन्द्र घिल्डियाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश 28 सितंबर 2026 को शाम 8 बजे से 29 सितंबर 2026 को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।
इन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा
टिहरी क्षेत्र में यूटीईटी परीक्षा के लिए राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी, मॉर्डन स्कॉलर अकेडमी नई टिहरी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बौराड़ी, बी.वी.एस. पब्लिक स्कूल बौराड़ी तथा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई टिहरी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
वहीं नरेंद्रनगर क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्रनगर (नोडल केंद्र), श्री पूर्णानन्द इंटर कॉलेज मुनिकीरेती तथा राजकीय इंटर कॉलेज तपोवन में परीक्षा आयोजित होगी।
सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
दो पालियों में होगी यूटीईटी परीक्षा
यूटीईटी प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
- प्रथम पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
- द्वितीय पाली: दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन एवं सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर के प्रयोग, नारेबाजी, पटाखे अथवा विस्फोटक सामग्री रखने, ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण या परिवहन पर भी रोक रहेगी।
सार्वजनिक अथवा राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा परीक्षा से संबंधित सूचनाओं का दुष्प्रचार करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ईंट-पत्थर आदि एकत्र करने तथा भड़काऊ अथवा साम्प्रदायिक भाषण और साहित्य के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों को आदेश के प्रावधानों से छूट रहेगी। प्रशासन के अनुसार निषेधाज्ञा की अवधि में आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा।

