खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुनिकीरेती के दो प्रतिष्ठानों पर ₹60 हजार का अर्थदंड
अधोमानक खाद्य सामग्री बेचने पर एडीएम न्यायालय की कार्रवाई, भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
टिहरी गढ़वाल, 15 जुलाई 2026 | SKS News
जनपद टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मुनिकीरेती क्षेत्र के दो खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल ₹60 हजार का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज वादों की सुनवाई के दौरान की गई।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी की अदालत में बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अधोमानक (Substandard) खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।
दो प्रतिष्ठानों पर कुल ₹60 हजार का जुर्माना
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद मुनिकीरेती क्षेत्र के दो प्रतिष्ठान संचालकों पर क्रमशः ₹10,000 एवं ₹50,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल ₹60,000 का जुर्माना लगाया गया।
भविष्य में नियमों का पालन करने के निर्देश
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में अधोमानक खाद्य सामग्री के विक्रय से पूर्णतः परहेज करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि भविष्य में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अधिनियम के तहत और अधिक कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य कारोबारियों से गुणवत्ता बनाए रखने की अपील
जिला प्रशासन ने जनपद के सभी खाद्य कारोबार संचालकों से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रत्येक कारोबारी की जिम्मेदारी है। प्रशासन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर नियमित निरीक्षण एवं कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
