चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही संचालित होंगे यात्री एवं मालवाहक वाहन, यात्रियों से भी सहयोग की अपील
टिहरी गढ़वाल, 03 जून 2026, SKS News।
चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से गढ़वाल मंडल आयुक्त के निर्देशानुसार यात्रा मार्गों पर यात्री एवं मालवाहक वाहनों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।
जारी निर्देशों के अनुसार चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहनों का संचालन प्रतिदिन प्रातः 4:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के अतिरिक्त किसी भी वाहन को यात्रा मार्गों पर संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
गढ़वाल मंडल आयुक्त ने समस्त वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय-सीमा का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्गों पर वाहनों का संचालन तय समय के अनुसार ही किया जाना आवश्यक है।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन निर्धारित समय का उल्लंघन करते हुए संचालित पाया जाता है तो संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों एवं श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे वाहन चालकों को रात्रिकालीन अथवा निर्धारित समय के विपरीत वाहन संचालन के लिए बाध्य न करें तथा यात्रा प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।
प्रशासन ने कहा है कि यह व्यवस्था जनहित, यात्री सुरक्षा एवं चारधाम यात्रा के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। सभी संबंधित पक्षों से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

