सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, प्री-लिटिगेशन व लंबित मामलों का सुलह-समझौते से निस्तारण
टिहरी, 21 अगस्त 2025।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन के निर्देशन में आगामी 13 सितम्बर 2025 को राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें मा. उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, श्रम एवं वाणिज्यिक न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अभिकरण देहरादून शामिल होंगे।
जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल ने स्पष्ट किया है कि जनपद के सभी न्यायालयों में यह लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
किन मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं) एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मामले शामिल होंगे:
- फौजदारी के शमनीय मामले
- धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित वाद
- धन वसूली से संबंधित विवाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
- श्रमिक-रोजगार विवाद
- विद्युत एवं जल बिल भुगतान संबंधी मामले (गैर-शमनीय मामलों को छोड़कर)
- वैवाहिक/कुटुंब विवाद (तलाक को छोड़कर)
- भूमि अर्जन से जुड़े वाद
- वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी विवाद
- राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालयों में लंबित)
- अन्य दीवानी वाद जैसे किराया, सुविधा अधिकार, निषेधाज्ञा और विशिष्ट प्रदर्शन सूटस आदि
जनता से अपील
सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, वे 12 सितम्बर 2025 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने वाद नियत कर सकते हैं।
यह पहल लोगों को समय और धन की बचत के साथ-साथ विवादों का त्वरित निस्तारण कराने का अवसर प्रदान करेगी।
