एफआईआर दर्ज करने की नई व्यवस्था लागू
टिहरी गढ़वाल, 31 अगस्त 2025।
जनपद टिहरी गढ़वाल की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने जानकारी दी कि 21 अगस्त 2025 से पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत राजस्व निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं सेवकों द्वारा राजस्व पुलिस कार्यों का स्थायी रूप से परित्याग कर दिया गया है। इसी क्रम में अब तहसील जाखणीधार, कीर्तिनगर, देवप्रयाग और बालगंगा में कानून-व्यवस्था और आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग की नई प्रक्रिया लागू हो गई है।
📌 नई व्यवस्था क्या कहती है?
- अब इन तहसीलों के राजस्व ग्रामों में नायब तहसीलदार प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करेंगे।
- FIR दर्ज होने के बाद उसे उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM) के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), टिहरी गढ़वाल को भेजा जाएगा।
- SSP के स्तर से यह प्रकरण समीपवर्ती नियमित पुलिस कोतवाली या थाने को विवेचना हेतु हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- राजस्व पुलिस क्षेत्रों से संबंधित न्यायालयीन समन, वारंट आदि अब सीधे नजदीकी कोतवाली/थाने/चौकी प्रभारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।
📌 जिला प्रशासन की तैयारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल को निर्देशित किया गया है कि सभी कोतवाली, थाना एवं चौकी प्रभारियों को इस नई व्यवस्था के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश समय से जारी करें।
यह कदम न केवल राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक मामलों की पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी विवेचना की दिशा में भी एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
