पौड़ी जिले में दिया जा रहा है 90 फीसदी अनुदान, कास्तकारों ने विभाग पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप
उद्यानीकरण व बागवानी के शौकीन व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है। जिले का उद्यान विभाग वर्तमान समय में कास्तकारों को 80 फीसदी अनुदान पर पाली हाऊस उपलब्ध करवा रहा है। उद्यानीकरण व बागवानी के शौकीन जो विभाग की इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे अतिशीघ्र अपने निकटवर्ती उद्यान सचल केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
उद्यान सचल केन्द्र गजा में भी यह सुविधा उपलब्ध है।
गजा उद्यान सचल केन्द्र प्रभारी सुषमा चौहान ने बताया कि कोई भी कास्तकार जो पाली हाऊस स्थापित करवाना चाहते हैं। वे अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अतिशीघ्र कार्यालय में जमा करवायें। बताया कि इस बार पाली हाऊस में कृषक अंश 20 प्रतिशत जमा करना है। यदि आपको 100 वर्ग मीटर का पाली हाऊस स्थापित करवाना है तो विभाग के पास को 24380 रुपए की धनराशि कृषक अंश के रूप में जमा करनी होगी। यदि आप 30 वर्ग मीटर का पॉलीहाउस बनाना चाहते हैं तो आपको 9660 रुपए की धनराशि कृषक अंश के रूप में जमा करनी होगी।
पाली हाऊस बनवाने हेतु आवश्य दस्तावेजों में आवेदन पत्र के साथ खतौनी की अध्यावधिक प्रति, ग्राम पंचायत का चयन प्रस्ताव, एक सौ रुपए का नोटराईज्ड शपथ पत्र (जिसका प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति तथा उद्यान कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
आवेदन पत्र आप नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। Application form of Polyhouse इसके अलावा आवेदन पत्र अनुराग कम्प्यूटर्स नकोट में भी उपलब्ध हैं।
आपको बता दें कि पाली हाऊस के लिए जहां टिहरी जिले में 80 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है वहीं पौड़ी जनपद में यह अनुदान 90 प्रतिशत है। जबकि टिहरी जिले में भी पहले 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था, इस दोगले मानक पर कास्तकारों में विभाग के खिलाफ आक्रोश भी है। कास्तकारां ने इसे टिहरी जनपद के कास्तकारों के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है।
