विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर पौखाल में विधिक साक्षरता शिविर, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
मोलनो गांव में आयोजित शिविर में बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और कानूनी अधिकारों पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम, NALSA की ‘जागृति योजना 2025’ की दी गई जानकारी
पौखाल (भिलंगना), टिहरी गढ़वाल | SKS News
रिपोर्ट: सोमवारी लाल सकलानी ‘निशांत’
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के तत्वावधान में “विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस” के अवसर पर विकासखंड भिलंगना के ग्राम मोलनो (पौखाल) में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना तथा बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक दुर्व्यवहार को रोकने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना था।
यह कार्यक्रम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल श्री नितिन शर्मा के निर्देशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दयाराम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल श्री दयाराम ने कहा कि बढ़ती उम्र जीवन का स्वाभाविक चरण है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली, एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति और सामाजिक परिवर्तनों के कारण आज बुजुर्ग अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें अपने ही परिवार और समाज में उपेक्षा, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की “जागृति (JAGRITI) योजना-2025” के अंतर्गत जून 2026 में देशव्यापी जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करना है।
श्री दयाराम ने उपस्थित ग्रामीणों को “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007” की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने संपत्ति की सुरक्षा, भरण-पोषण के अधिकार तथा कानूनी सहायता संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के दौरान डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसल श्रीमती बीना सजवाण ने युवाओं से बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज की मजबूती के लिए युवा पीढ़ी और वरिष्ठ नागरिकों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय आवश्यक है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के रिटेनर अधिवक्ता श्री राजपाल सिंह मियां ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा NALSA के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति इस हेल्पलाइन के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।
