न्यायालय आदेश पर नकोट मखलोगी प्रखंड के तुंगोली गांव में राजस्व विभाग ने की कार्रवाई, उच्चतम बोलीदाता भूपेंद्र उनियाल ने खरीदी संपत्ति।
नकोट, टिहरी।
पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान न करने पर नई टिहरी न्यायालय के आदेश पर शनिवार को टिहरी जनपद के मखलोगी प्रखंड स्थित तुंगोली गांव में पति की अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई।
मामला प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या-168/2024, श्रीमती किरण उनियाल बनाम खुशीराम उनियाल से जुड़ा है। न्यायालय ने आदेश दिया था कि खुशीराम उनियाल पुत्र राकेश उनियाल अपनी पत्नी और बच्चों को 24 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2024 तक की ₹72,000 की भरण-पोषण राशि का भुगतान करें। राशि अदा न करने पर अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क कर नीलामी के जरिए वसूली का आदेश दिया।
🔹 बोली प्रक्रिया और कुर्की कार्यवाही
निर्धारित तिथि 18 अगस्त 2025 को महिला मिलन केंद्र तुंगोली में तहसीलदार धर्मवीर प्रकाश शाह की देखरेख में कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान महिला मिलन केन्द्र तुंगोली में स्थानीय बोलीदाता व राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी राजस्व उप निरीक्षक कोठी नकोट क्षेत्र रमेश नौटियाल एवं राजस्व संग्रह अमीन प्रमोद कुमार, नरेश बिजल्वाण, मक्खन सिंह आदि स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।
नीलामी में केवल चार बोलीदाताओं—अमर दत्त बडोनी, पुरुषोत्तम उनियाल, विक्रम सिंह रावत और भूपेंद्र उनियाल—ने जमानत राशि जमा कर भाग लिया। अंततः भूपेंद्र उनियाल पुत्र राधवानंद निवासी तुंगोली ने ₹72,500 की उच्चतम बोली लगाकर संपत्ति अपने नाम दर्ज करवाई।
🔹 ग्रामीणों की मौजूदगी
कुर्की प्रक्रिया के दौरान गांव के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉ. सुंदर सिंह रावत, वर्तमान प्रधान वीरेंद्र सिंह रावत, निवर्तमान प्रधान संगीता रावत, अजय पाल सिंह, देवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह रावत, दिलवीर सिंह, विजय सिंह रावत सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
तहसीलदार धर्मवीर प्रकाश शाह ने मौके पर ही कुर्की और नीलामी की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करवाई।


