खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर धनोल्टी (टिहरी) में होटल संचालक पर ₹1 लाख का जुर्माना
धनोल्टी स्थित रिसॉर्ट में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, गंदगी और खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनियमितताएं मिलीं
टिहरी गढ़वाल, 28 मई 2026, SKS News।
जनपद टिहरी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धनोल्टी क्षेत्र स्थित एक होटल संचालक पर ₹1 लाख का अर्थदंड लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट Shailendra Singh Negi द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत यह कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार M/S Haut Monde Hill Stream Resort, कोकियालगांव, तहसील धनोल्टी में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2025 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान होटल परिसर में खाद्य सुरक्षा मानकों से संबंधित गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
जांच में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री का उपयोग, अस्वच्छ खाद्य भंडारण, खाद्य पदार्थों पर निर्माण एवं उपयोग तिथि अंकित न होना, परिसर में कीटों की उपस्थिति, खाद्य लाइसेंस की प्रति उपलब्ध न होना सहित कई अन्य उल्लंघन सामने आए।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा अभिलेखों एवं प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण किया गया, जिसके उपरांत होटल के पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया।
न्याय निर्णायक अधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने संबंधित होटल संचालक पर कुल ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समयसीमा के भीतर जुर्माना जमा न करने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि इस प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और आमजन को सुरक्षित एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
