नरेंद्रनगर नगर निकाय चुनाव: मतदान और मतगणना के दिन शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
9 जून को मतदान और 11 जून को मतगणना समाप्ति तक ड्राई डे घोषित, मदिरा बिक्री, परिवहन और उपभोग रहेगा प्रतिबंधित
टिहरी गढ़वाल, 8 जून 2026, SKS News।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल के आदेशानुसार जनपद टिहरी गढ़वाल के नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर क्षेत्र में होने वाले नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर मतदान एवं मतगणना के दौरान मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 जून 2026 (मतदान दिवस) को पूर्ण रूप से तथा 11 जून 2026 (मतगणना दिवस) को मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्र में शराब, भांग एवं अन्य मादक वस्तुओं के विक्रय, परिवहन और उपभोग पर रोक रहेगी।
निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह आदेश प्रभावी किया गया है।
इन प्रतिष्ठानों पर रहेगा प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर क्षेत्र में स्थित निम्न सभी अनुज्ञापित प्रतिष्ठान निर्धारित अवधि के दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे—
- विदेशी मदिरा की दुकानें (एफएल-5 डी)
- डिपार्टमेंटल स्टोर (एफएल-5 डीएस)
- मदिरा गोदाम (एफएल-2)
- बार (एफएल-6 एवं एफएल-7)
- एक दिवसीय बार अनुज्ञापन (एफएल-11)
- एफएल-40
- एमए-4 अनुज्ञापन
- सैन्य कैंटीन (एफएल-9 एवं एफएल-9ए)
इन प्रतिष्ठानों में मदिरा की बिक्री, भंडारण से वितरण, परिवहन तथा उपभोग के लिए आपूर्ति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
अनुज्ञापियों को नहीं मिलेगी कोई क्षतिपूर्ति
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में लागू इस बंदी के कारण किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति अथवा कारोबार प्रभावित होने पर संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा विशेष छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी अनुज्ञापियों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों से निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन करने तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।
