स्कूटी आगजनी प्रकरण में आरोपित दीपक नेगी और पवन सेमवाल को मिली जमानत
न्यायालय ने अपराधों को जमानतीय मानते हुए 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई के दिए आदेश
न्यू टिहरी, टिहरी गढ़वाल, 11 जून 2026, SKS News।
नकोट क्षेत्र में चर्चित स्कूटी आगजनी प्रकरण से जुड़े अभियुक्त दीपक नेगी और पवन सेमवाल को न्यायालय से जमानत मिल गई है। न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे दोनों अभियुक्तों की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।
प्राप्त न्यायालयी आदेश के अनुसार, दोनों अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 324(4), 326(f) एवं 352 के तहत न्यायिक अभिरक्षा में थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने जमानत की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा।
न्यायालय ने केस डायरी, अभियोजन अभिलेखों एवं दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि आरोपित धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं। इसके आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को जमानत का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया।
अदालत ने आदेश दिया कि अभियुक्त दीपक नेगी एवं पवन सेमवाल को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र (Personal Bond) तथा समान राशि के दो-दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।
उल्लेखनीय है कि नकोट स्कूटी आगजनी प्रकरण बीते दिनों क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना रहा था और मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अब न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
मामले की आगामी सुनवाई और जांच प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी तथा अंतिम निर्णय न्यायालय में विचारण के उपरांत ही होगा।
