राज्य निर्वाचन आयोग ने की औपचारिक घोषणा, हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में होंगे उपचुनाव; नामांकन प्रक्रिया 13 नवम्बर से शुरू
देहरादून।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की औपचारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 243-ट के तहत अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे।
🔹 चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा —
नामांकन पत्र भरने की तिथि: 13 और 14 नवम्बर (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)
नामांकन की जांच: 15 नवम्बर
नाम वापसी की अंतिम तिथि: 16 नवम्बर (दोपहर 3 बजे तक)
प्रतीक आवंटन: 16 नवम्बर (नाम वापसी के बाद)
मतदान की तिथि: 20 नवम्बर (सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक)
मतगणना एवं परिणाम घोषणा: 22 नवम्बर
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में रिक्त पदों का पूरा विवरण, आरक्षण सहित, 11 नवम्बर तक सार्वजनिक करें और उसकी सूचना राज्य गजट में प्रकाशित कराएं।
साथ ही, स्थानीय समाचार पत्रों, मुनादी और अन्य माध्यमों से जनता को व्यापक रूप से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
चुनाव कार्यक्रम की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील और डीएम कार्यालयों के सूचना-पट्टों पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
🔹 नामांकन पत्रों की बिक्री व्यवस्था —
ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र विकास खंड मुख्यालयों से प्राप्त होंगे।
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालयों से लिए जा सकेंगे।
नामांकन पत्रों की बिक्री 11 से 13 नवम्बर तक कार्यालय समय में और 14 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समयबद्ध रूप से संपन्न कराई जाएगी, जिसके लिए सभी जिलों में तैयारी शुरू कर दी गई है।
