टिहरी में सूचना अधिकार अधिनियम 2025 पर कार्यशाला आयोजित
टिहरी, 27 फरवरी 2025
गुरुवार को नई टिहरी के विकास भवन सभागार में सूचना अधिकार अधिनियम 2025 संबंधी एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जनपद के विकास खण्डों में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने भाग लिया।
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी
इस मौके पर जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में गहराई से जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को निर्धारित समय के भीतर संबंधित व्यक्ति को प्रेषित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम का सही तरीके से पालन करते हुए किसी भी अपील का निस्तारण 30 दिनों के भीतर और अपरिहार्य कारणों से 45 दिनों के भीतर करना आवश्यक है।
प्रथम अपील की प्रक्रिया
अधिकारियों को जानकारी दी गई कि प्रथम अपील 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है और इसका समाधान सुनिश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
वर्चुअल माध्यम से जुड़े अधिकारी
कार्यशाला में डीपीआरओ एम.एम. खान, सहायक खण्ड विकास अधिकारी कीर्तिनगर राजेन्द्र सिंह गुसाईं भी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम में शामिल हुए।
